रामगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट
Ramgarh: रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-दो सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग 1.42 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है. यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1990 एवं संबंधित लैंड एग्जीक्यूशन केस संख्या 1/2005 में पारित किया गया. अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवॉर्ड के तहत अवॉर्डधारकों एवं याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाना था, जिसमें मूल मुआवजा राशि एवं 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है.
अब तक नहीं हुआ 1.42 करोड़ रुपये का भुगतान
न्यायालय ने कहा कि अब तक 1,42,20,809.48 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत ने बकाया राशि की वसूली को लेकर संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया.
पीआरसी से संबंधित संपत्तियों की होगी कुर्की
अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह पंजाब रेजिमेंट सेंटर (पीआरसी), रामगढ़ कैंट से संबंधित विभिन्न खातों एवं प्लॉटों की चल संपत्ति को कुर्क करे. संबंधित भूमि रामगढ़ जिले के बुजुर्ग जमीरा एवं पोचरा गांवों में स्थित बतायी गई है.
14 मई तक मांगी गई निष्पादन रिपोर्ट
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बकाया राशि एवं कुर्की खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जाएगा. बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 14 मई तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.
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