कोर्ट ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

कोर्ट ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

रामगढ़. रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दो सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग 1.42 करोड़ की बकाया राशि वसूली के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है. यह आदेश लैंड रेफरेंस केस एवं संबंधित लैंड एग्जीक्यूशन केस में पारित किया गया है. अदालत के अनुसार, वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्ड धारकों व याचिकाकर्ताओं को भुगतान करना था. इसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है. न्यायालय ने कहा कि अब तक 1, 42, 20, 809. 48 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. अदालत ने बैलिफ को पंजाब रेजिमेंट सेंटर (पीआरसी), रामगढ़ कैंट से संबंधित विभिन्न खातों व प्लॉटों की चल संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया है. यह भूमि रामगढ़ जिले के बुजुर्गजमीरा एवं पोचरा गांव में स्थित है. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि बकाया राशि व कुर्की खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जायेगा. बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 14 मई तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.

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By SAROJ TIWARY

SAROJ TIWARY is a contributor at Prabhat Khabar.

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