रामगढ़ : जिला व सत्र न्यायालय, रामगढ़ में 10 अक्तूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जायेगा. उक्त बातें रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकार सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ट्रैफिक व पेटी मेटर्स से संबंधित छोटे-मोटे मामले की सुनवाई की जायेगी.
लोक अदालत में तुरंत सुलभ व सस्ता न्याय मिलता है. इस अदालत का निर्णय सक्षम न्यायालय की तरह होता है. उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत द्वारा केस को टेकअप करने पर कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का आयोजन बेंच बना कर अपराधीवाद व सिविलवाद तथा इस प्रकार के अन्य वादों का निबटारा प्रीलिटीगेशन व पोस्ट लिटिगेशन के आधार पर किया जाता है. उन्होंने कहा कि रामगढ़ में खुला न्यायालय प्रदेश का पहला न्यायालय है, जो एक साथ मुंसिफ कोर्ट से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में काम करना शुरू किया है. यह रामगढ़ जिला की उपलब्धि है. यहां इससे पहले सिविल कोर्ट अथवा सब डिविजनल कोर्ट भी नहीं था. एक साथ सभी न्यायालय ने काम करना शुरू किया है.
