बिजली विभाग की कार्रवाई से झारखंड के इस जिले में मचा हड़कंप, 40 हजार रुपये तक लगा जुर्माना

पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है.

By Prabhat Khabar Print Desk | October 4, 2020 4:50 PM

हैदरनगर : पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है. विभाग ने न केवल अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी, बल्कि उन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है. बिजली विभाग के अभियंताओं ने यह कार्रवाई रविवार (4 अक्टूबर, 2020) को की.

विभाग के अधिकारियों ने 11 लोगों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए इन लोगों पर 5 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया. छापामारी अभियान चलाकर बिजली विभाग के अभियंताओं ने 11 लोगों को चोरी की बिजली जलाते पकड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई की. सभी 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

हैदरनगर थाना में सभी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बड़े बकायदारों व बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने बड़े बकायेदारों को भुगतान करने व बगैर कनेक्शन बिजली का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है.

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अभियंताओं ने कहा है कि अगर कोई बिना कनेक्शन के बिजली जला रहा है, तो वह विभाग के कार्यालय में आवेदन देकर कनेक्शन ले लें. उन्होंने कहा कि पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा. इस संबंध में हैदरनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देकर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

5,000 से 40,000 रुपये तक लगा जुर्माना

उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है और जुर्माना लगाया गया है, उनमें शाहमूद रजा ग्राम बल्डीहरी (जुर्माना 20,000 रुपये), नैयर अली, ग्राम बल्डीहरी (जुर्माना 10,000 रुपये), वसीम खान, ग्राम बल्डीहरी (जुर्माना 10,000 रुपये), मुस्लिम अंसारी, ग्राम कोसिआरा (जुर्माना 10,000 रुपये), दिलावर खान, ग्राम हसनपुर (जुर्माना 40,000 रुपये), मो जुबैद, ग्राम तारा, (जुर्माना 10,000 रुपये), इंद्रदेव राम, ग्राम कोसिआरा (जुर्माना 10,000 रुपये), अविनाश कुमार रवि, ग्राम कबरा कलां (जुर्माना 10,000 रुपये), हरिहर चैधरी, ग्राम कबरा कलां (जुर्माना 5,000 रुपये), शिवशंकर शर्मा, ग्राम कबरा कलां (जुर्माना 10,000 रुपये), हीरालाल चैधरी, ग्राम कबरा कलां (जुर्माना की राशि 10,000 रुपये) शामिल हैं.

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थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत हैदरनगर थाना कांड संख्या 136/2020 दर्ज कर लिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि इस केस का आइओ पीएसआइ नितिन पोद्दार को बनाया गया है.

Posted By : Mithilesh Jha

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