दुष्कर्म के मामले में सात साल की सजा

प्रतिनिधि,मेदिनीनगरजिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम रघुवर दयाल की अदालत ने बलात्कार के आरोपी सात साल की सजा एवं पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. अदालत ने रेडमा निवासी कमल कुमार शर्मा को यह सजा सुनायी है. नाबालिग […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2014 8:00 PM

प्रतिनिधि,मेदिनीनगरजिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम रघुवर दयाल की अदालत ने बलात्कार के आरोपी सात साल की सजा एवं पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. अदालत ने रेडमा निवासी कमल कुमार शर्मा को यह सजा सुनायी है. नाबालिग लड़की को जबरन शादी करने के उद्देश्य से उठा कर ले जाने और बाद में दुष्कर्म करने का आरोप था. इस संबंध में शाहपुर के सेमरटांड की पीडिता की मां ने सात मार्च 2013 को चैनपुर थाना में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. जांच के बाद यह मामला 376 आइपीसी में परिवर्तित हुआ.

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