निजी विद्यालयों में शुल्क समिति गठन को लेकर हुई बैठक
पाकुड़ नगर. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे. बैठक में विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति और जिलास्तर पर जिला समिति गठन पर विस्तार से चर्चा की गयी. एसडीओ ने निर्देश दिया कि सभी निजी विद्यालय विगत तीन वर्षों में छात्रों से लिए गए शुल्क की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें. जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे बस शुल्क, प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था, बस का फिटनेस प्रमाणपत्र, चालक का नाम व मोबाइल नंबर समेत सभी आवश्यक विवरण जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराएं.आरटीइ के तहत गरीब छात्रों को राहत देने पर हुआ विचार
बैठक में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत गरीब छात्रों को निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए शुल्क में छूट देने पर भी विचार किया गया. साथ ही जिन विद्यालयों का मान्यता लंबित है, उन्हें शीघ्र आवेदन करने को कहा गया. बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित करने पर सख्ती बरते जाने की बात भी स्पष्ट रूप से कही गयी. वहीं, जिलास्तर पर गठित शुल्क समिति के लिए संत जोसेफ स्कूल के प्राचार्य और डीपीएस स्कूल के प्राचार्य को सर्वसम्मति से सदस्य के रूप में नामित किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
