कुड़ू़ उपायुक्त संदीप कुमार मीणा एवं सिविल सर्जन डॉ राजू कच्छप के निर्देशानुसार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा कुड़ू प्रखंड प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में की गयी. अभियान के तहत कुड़ू प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड, ब्लॉक मोड़, चंदू चौक, जीमा चौक तथा विद्यालयों के समीप संचालित 28 से 30 दुकानों की विशेष जांच की गयी. इस दौरान कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 12 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 1100 रुपये का अर्थदंड वसूला गया. छापेमारी के दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों को कोटपा 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी. साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति सचेत किया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन की ओर से संदेश दिया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके. यह कार्रवाई सीओ सह बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीइइओ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में की गयी.
कोटपा के तहत छापेमारी, 12 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना
कोटपा के तहत छापेमारी, 12 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना
