फोटो-एलडीजीए-11 मुआवजा का चेक प्रदान करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.लोहरदगा. विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय स्थित न्याय सदन में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में मुकदमों के निष्पादन के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया. जिसकी अध्यक्षता क्रमश: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी रंजित कुमार एवं रौशन लाल शर्मा ने की. लोक अदालत के माध्यम से मोटरयान दुर्घटना वाद संख्या 36/08 में पीडि़त पक्षकार बुदू उरांव धन कुमारी उरांव को 4 लाख 50 हजार रुपये का चेक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने दिया एवं मोटरयान दुर्घटना वाद संख्या 46/13 में पीडि़त पक्षकार बिरसो भगत को 50 हजार रुपये का चेक अनिल कुमार सिंह ने दिया. लोक अदालत में मोटरयान दुर्घटना वाद के दो, धारा 138 एनआइएक्ट का दो, परिवाद पत्र के दो, बिजली विभाग का एक, अंतिम प्रपत्र के 11 वादों सहित कुल 17 मुकदमों का निष्पादन किया गया. जिसकी समझौता राशि 6 लाख 18 हजार रुपये हुई. मौके पर प्राधिकार के सचिव गुलाम हैदर, एसडीजेएम एसएन सिकदर, न्यायिक दंडाधिकारी शंकर कुमार महाराज, शेखर कुमार, एसडीओ सौरव कुमार सिन्हा, जुगल किशोर प्रसाद सहित अधिवक्ता एवं पक्षकार मौजूद थे.
::3::: 17 मामलों का निष्पादन
फोटो-एलडीजीए-11 मुआवजा का चेक प्रदान करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.लोहरदगा. विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय स्थित न्याय सदन में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में मुकदमों के निष्पादन के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया. जिसकी […]
