बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप :रीना कुमारी

अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सोमवार को जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया.

लातेहार. अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सोमवार को जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया. जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार के निर्देश पर वैदिक सोसाइटी, बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन लातेहार की संयुक्त टीम ने जिले के चंदवा प्रखंड मे अवस्थित नगर भगवती मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी समेत अन्य पुरोहितों एवं उपस्थित दुकानदारों को बाल विवाह की रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. आस पास के मंदिरों के अलावा भीड़ भाड़ वालो जगहों पर पोस्टर चिपकाकर एवं उपस्थित ग्रामीणों के बीच पंपलेट का वितरण कर लोगों को सावधान किया गया. मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है, जिसे समाज से समाप्त करने की जवाबदेही हम सब पर है. 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़के की शादी बाल विवाह के दायरे में आता है. बाल विवाह के मामले में दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है और यह कानून उन सभी पर लागू होगा, जो बाल विवाह में शामिल होते हैं. बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक रविशंकर ने बताया कि अक्षय तृतिया के दिन बड़े पैमाने पर बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है. इसी को ध्यान में रखकर इसकी रोकथाम के लिए पूरे जिले में जागरूकता चलाया जा रहा है. उन्होने बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नंबर 1098 अथवा 112 के माध्यम से देने का आग्रह किया. मौके पर वैदिक सोसाइटी के आरती कुमारी, कुणाल कुमार, पीएलवी सबिता देवी, चाइल्ड हेल्पलाइन से अनुज तिग्गा, मुक्ति प्रकाश खलको, मंदिर के मुख्य पुजारी मयंक मिश्रा, विवेकानंद मिश्रा, अवध किशोर पाठक व उदय कुमार साही समेत कई लोग उपस्थित थे.

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By Prabhat Khabar News Desk

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