अवैध आग्नेशास्त्र रखनेवाले को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

लातेहार : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोपी नथुनी सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 26 के तहत दोषी पाया है. मामले को अभियोजन पदाधिकारी एके दास ने पेश करते हुए अदालत को बताया कि मटलौंग ग्राम निवासी नथुनी सिंह को मनिका थाना पुलिस ने गत […]

लातेहार : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोपी नथुनी सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 26 के तहत दोषी पाया है. मामले को अभियोजन पदाधिकारी एके दास ने पेश करते हुए अदालत को बताया कि मटलौंग ग्राम निवासी नथुनी सिंह को मनिका थाना पुलिस ने गत आठ अगस्त 2013 को देशी रिवाल्वर कट्टा एवं 315 बोर की जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था.

मामले के विचारण के दौरान आर्म्स एक्ट का मामला सत्य पाया गया तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) के तहत तीन वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 26 के तहत तीन वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश पारित किया है. मालूम हो आरोपी गत नौ अगस्त 2013 से मंडल कारा लातेहार में बंद है. मालूम हो कि आर्म्स एक्ट के तहत वर्षों बाद किसी अपराधी को सजा मिली है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >