29 लेट 13- शांति किंडोलातेहार. बाल श्रमिक आयोग की अध्यक्ष शांति किंडो ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना कानूनन अपराध है. इसके लिए संविधान में कई प्रकार के कानूनी प्रावधान तय किये गये हैं. स्थानीय परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती किंडो ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी होटल या ढाबा, ईंट भट्ठा, दुकान या किसी योजना में मजदूर के रूप में रख कर उनसे काम लेना गंभीर अपराध है. इस अपराध में लिप्त पाये जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक तीन माह में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक करने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी जिले में इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. इसे शीघ्र ही दुरुस्त किया जायेगा. बाल श्रम रोकने के लिए जिलों में टीम का गठन किया गया है. जो बाल श्रम रोकने के लिए छापामारी अभियान चलायेगी.
बाल श्रम रोकने के लिए जिलों में बनी टीम करेगी छापामारी
29 लेट 13- शांति किंडोलातेहार. बाल श्रमिक आयोग की अध्यक्ष शांति किंडो ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना कानूनन अपराध है. इसके लिए संविधान में कई प्रकार के कानूनी प्रावधान तय किये गये हैं. स्थानीय परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती किंडो ने कहा कि 14 […]
