19 लेट-1-शिविर को संबोधित करते मनोज कुमार सिंह.लातेहार. विधि परिवीक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. बाल श्रम एक गंभीर समस्या है. इसे रोकना आवश्यक है. ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है. श्री सिंह सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय उदयपूरा में बाल संरक्षण इकाई एवं जिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है. लड़की की शादी 18 वर्ष एवं लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करना कानूनन अपराध है. मौके पर जिला निरीक्षण दल के सदस्य अर्जुन पाठक ने शिक्षा का अधिकार कानून व बाल श्रम समेत कई अधिनियमों की जानकारी दी. शिविर में विद्यालय के शिक्षक मनोज तिवारी आदि उपस्थित थे.
सामूहिक प्रयास से दूर होगी कुरीतियां : मनोज
19 लेट-1-शिविर को संबोधित करते मनोज कुमार सिंह.लातेहार. विधि परिवीक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. बाल श्रम एक गंभीर समस्या है. इसे रोकना आवश्यक है. ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून […]
