लातेहार. कोर्ट भवनों के निर्माण को लेकर विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में कोर्ट भवनों के निर्माण के साथ ही बैंक, डाकघर, रेलवे आरक्षण काउंटर, एटीएम, प्याऊ, स्टांप वेंडर शेड, टाइपिस्ट शेड तथा क्लाइंट शेड का निर्माण आवश्यक है.बार एसोसिएशन पोड़ेयाहाट चक्रधरपुर द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 3266/09 की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बार भवन एवं कोर्ट भवनांे के निर्माण के साथ-साथ उपरोक्त सुविधायुक्त भवनों का निर्माण जिला प्रशासन को कराना आवश्यक है. उक्त आदेश के उपरांत जनहित याचिका संख्या 3484/09 एवं 1004/13 में भी उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों में बैंक, डाकघर, रेलवे आरक्षण काउंटर, एटीएम, प्याऊ, स्टांप वेंडर शेड, टाइपिस्ट शेड तथा क्लाइंट शेड का निर्माण कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है. मालूम हो कि लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर मंे सात करोड़ रुपये की लागत से 12 कोर्ट भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. यहां निर्माणाधीन 12 कोर्ट भवन के पूरब में अनुमंडल कार्यालय परिसर में कुल 25 फीट भूमि की विस्तारीकरण की मांग अधिवक्ता संघ द्वारा जिला प्रशासन से की गयी है.
कोर्ट भवनों के साथ बनेगा बैंक, पोस्ट ऑफिस के अलावा एटीएम
लातेहार. कोर्ट भवनों के निर्माण को लेकर विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में कोर्ट भवनों के निर्माण के साथ ही बैंक, डाकघर, रेलवे आरक्षण काउंटर, एटीएम, प्याऊ, स्टांप वेंडर शेड, टाइपिस्ट शेड तथा क्लाइंट शेड का निर्माण आवश्यक है.बार एसोसिएशन पोड़ेयाहाट चक्रधरपुर […]
