चंदवारा. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां निवासी संतोष पासवान (पिता बंशी पासवान) को दोषी पाते हुए छह माह का साधारण कारावास एवं क्षतिपूर्ति राशि के साथ चार लाख बीस हजार रुपये परिवादी के पक्ष में भुगतान करने का फैसला सुनाया है़ परिवादी चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह पंचायत के पूर्व मुखिया धीरज कुमार ने संतोष पासवान के ऊपर दो लाख साठ हजार रुपये मूल राशि लेकर वापस भुगतान नहीं देने पर चेक बाउंस करा कर परिवाद पत्र संख्या 222/24 के तहत मामला दर्ज कराया था़ शनिवार को न्यायालय में परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अपनी दलील रखी़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार राज ने भी अपना पक्ष रखा़ अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद संतोष पासवान को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की़
चेक बाउंस मामले में सुनाई सजा
चेक बाउंस मामले में सुनाई सजा
