मुआवजे की राशि प्रदान करने की स्वीकृति

कोडरमा बाजार : अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिलास्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त डॉ प्रवीण शंकर की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो द्वार अधिनियम के तहत मुआवजा के लिए अनुशंसित सात मामलों की समीक्षा के उपरांत पांच मामले सही पाये जाने पर प्रावधान के तहत देय […]

कोडरमा बाजार : अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिलास्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक उपायुक्त डॉ प्रवीण शंकर की अध्यक्षता में हुई.

बैठक में पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो द्वार अधिनियम के तहत मुआवजा के लिए अनुशंसित सात मामलों की समीक्षा के उपरांत पांच मामले सही पाये जाने पर प्रावधान के तहत देय मुआवजे की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.

अधिनियम के तहत समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के मुताबिक एससी एसटी कोडरमा थाना कांड संख्या 15/12 के वादी कोसमाडीह जयनगर के शंकर दास कांड संख्या 16/12 के वादी मनोज राम खान सुरक्षा निदेशालय करमा, कांड संख्या 20/12 उपेंद्र पासवान पांडु जयनगर, कांड संख्या 29/12 चिगलाबर निवासी दिनेश पासवान, कांड संख्या 39/12 के वादी संतोष रजक लोचनपुर, कांड संख्या 12/12 वादी श्याम सुंदर तुरी के मामले में न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था.

मगर भादवि की धारा स्पष्ट नहीं रहने के कारण समिति ने एसपी से पुन: अनुसंधान प्रतिवेदन लोक अभियोजक से समर्पित करने की मांग की गयी. वहीं कांड संख्या 33/13 के वादी जागेश्वर दास, बेहराडीह निवासी का मामला असत्य पाया गया.

बैठक में डीएसपी हरिलाल यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार यादव, जिला राजद प्रवक्ता सुदर्शन यादव, पवन कुजूर, बीरवल बेसरा, बासमती देवी, भोला यादव, संजय कुमार आदि मौजूद थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >