आर्म्स एक्ट में दो आरोपियों को मिला पांच वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के न्यायालय में आरोपी आसिफ अंसारी और आजाद अंसारी को सजा सुनाई गयी.

प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के न्यायालय में आरोपी आसिफ अंसारी और आजाद अंसारी को सजा सुनाई गयी. जानकारी के अनुसार, जामताड़ा थाना कांड संख्या 233/2024 के सूचक पुलिसकर्मी राजेश मंडल ने प्राथमिक दर्ज करायी थी. सूचक के अनुसार 12 दिसंबर 2024 को मोहड़ा गांव के समीप में पुल के निकट अपराधी अधिक संख्या में बैठकर किसी घटना को अंजाम देने का साजिश कर रहे थे, तभी पुलिसकर्मी की गाड़ी देखकर उसमें से दो अपराधी मोटरसाइकिल से भाग गये. पुलिस दल ने दौड़कर आसिफ अंसारी, जुनैद महतो, इजराफिल अंसारी, समद अंसारी, शाकिर अंसारी, आजाद असारी को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान अपराधी के पास से बड़ी संख्या में देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल, अन्य सामान जब्त किया. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गयी थी. न्यायालय में अंतिम सुनवाई करते हुए आसिफ अंसारी एवं आजाद अंसारी को दोषी पाया, जिसमें आसिफ अंसारी को न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत 25 आईबी ए के तहत 5 वर्ष का कारावास, 10000 रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी. वहीं धारा 26 के तहत 5 वर्ष की कारावास, 10000 रुपये का अर्थदंड नहीं देने डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी. वहीं आजाद अंसारी को 25 आईबी ए के तहत 4 वर्ष की कारावास 6000 रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी. वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत 4 वर्ष की कारावास 6000 रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी.

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Published by: Jiyaram murmu

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