रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी देगी 1.96 लाख का जुर्माना
जामताड़ा : मोटर वाहन दुर्घटना के एक मामले में मोटर वाहन दुर्घटना ट्रीबुनल न्यायालय में सोमवार को एक फैसला सुनाया गया. जिसमें रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी मुबंई को आदेश दिया गया है कि दावाकर्ता पयुरा देवी को दुर्घटना दावा की राशि एक लाख 96 हजार रुपये दिया जायेगा.... दावा की राशि दो माह अंदर दावाकर्ता […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 22, 2016 5:15 AM
जामताड़ा : मोटर वाहन दुर्घटना के एक मामले में मोटर वाहन दुर्घटना ट्रीबुनल न्यायालय में सोमवार को एक फैसला सुनाया गया. जिसमें रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी मुबंई को आदेश दिया गया है कि दावाकर्ता पयुरा देवी को दुर्घटना दावा की राशि एक लाख 96 हजार रुपये दिया जायेगा.
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दावा की राशि दो माह अंदर दावाकर्ता को इंश्योरेंस कंपनी देगी. बता दें कि 27 जनवरी 2014 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के घाटी शिमला गांव के निकट दावाकर्ता की 18 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ कर घर लौट रही थी. इसी दौरान तेज गति से आ रहे टेंकर गाड़ी जेएच 10 एस/6651 ने उसे धक्का मार दिया. जिससे परना मंडल की मृत्यु हो गयी थी. मृतक की मां ने न्यायालय में मोटर वाहन दुर्घटना दावा का आवेदन 2014 में दायर किया था. जिसमें सोमवार को आदेश सुनाया गया.
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