पीएचइडी जामताड़ा के इइ पर 55 हजार जुर्माना

जामताड़ा कोर्ट : झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची में अपीलवाद संख्या 874/14 कॉमरेड चिंतामणि बनाम जनसूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल जामताड़ा मामले में सुनवाई हुई. पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कई धाराओं के तहत कुल 55 हजार रुपये का आर्थिक […]

जामताड़ा कोर्ट : झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची में अपीलवाद संख्या 874/14 कॉमरेड चिंतामणि बनाम जनसूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल जामताड़ा मामले में सुनवाई हुई.

पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कई धाराओं के तहत कुल 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड व अपीलकर्त्ता को अनावश्यक परेशान करने के तहत क्षतिपूर्ति देने का आदेश राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष ने सुनाया है. इस बात की जानकारी अपीलकर्त्ता कॉमरेड चिंतामणी ने दी है. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत 25 हजार रुपया आर्थिक दंड एवं अपीलकर्ता को अनावश्यक परेशान करने के कारण धारा 19(8)(बी) के तहत 30 हजार रूपया क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया है.

धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपया का आर्थिकदंड की राशि जन सूचना पदाधिकारी के मासिक वेतन से पांच हजार रूपया की दर से पांच बराबर किस्तों में मार्च 2016 के वेतन से कटौती की जायेगी. वहीं 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अपीलकर्ता के पते पर भेजने एवं निर्धारित तिथि के पूर्व अपीलकर्त्ता को सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा गया है. इस अपील की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गयी है.

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