ओके....प्रधान जिला जज ने कई के जमानत अरजी की खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज ने दहेज उत्पीड़न, एफसीआइ धनबाद के एक कर्मी और दुमका के एक राइस मील के कर्मी के जमानत की अरजी दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया. जामताड़ा थाना कांड संख्या 220/12 के अभियुक्त अरुण कुमार पर चावल धोखाधड़ी करने का आरोप नुनुलाल मोहली ने लगाया […]

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला जज ने दहेज उत्पीड़न, एफसीआइ धनबाद के एक कर्मी और दुमका के एक राइस मील के कर्मी के जमानत की अरजी दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया. जामताड़ा थाना कांड संख्या 220/12 के अभियुक्त अरुण कुमार पर चावल धोखाधड़ी करने का आरोप नुनुलाल मोहली ने लगाया है. दहेज उत्पीड़न के आरोपी महेश्वर महतो के जमानत अरजी और एक राय हो धान से चावल बनाने के कार्य में मील मालिक के द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के जमानत की अरजी तथा दहेज उत्पीड़न के आरोपी अभियुक्त रंजीत कुमार पंडित के जमानत की अरजी भी खारिज कर दी गयी. रंजीत कुमार के विरुद्ध उसकी पत्नी रेखा पंडित ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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