जामताड़ा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत में बादल मंडल और निताई मंडल की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. दोनों अभियुक्तों पर अवैध रूप से महुआ का दारू बनाने बेचने और अवैध नशीला मादक द्रव रखने का आरोप है. फतेहपुर के पुलिस पदाधिकारी एचपी सिंह ने कार्रवाई कर इनलोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.
शराब व्यवसायी की जमानत खारिज
जामताड़ा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत में बादल मंडल और निताई मंडल की जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. दोनों अभियुक्तों पर अवैध रूप से महुआ का दारू बनाने बेचने और अवैध नशीला मादक द्रव रखने का आरोप है. फतेहपुर के पुलिस पदाधिकारी एचपी सिंह ने कार्रवाई कर […]
