Jamshedpur news. प्रधान पद के प्रत्याशी सुखविंदर ने भी दायर की याचिका कहा, मुझे अंधेर में रखा चुनाव संचालन समिति ने

साकची गुरुद्वारा प्रधान पद का चुनाव

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साकची गुरुद्वारा के प्रधान पद के चुनाव का हल अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है. जमशेदपुर की सिख संगत की निगाहें झारखंड हाइकोर्ट की ओर लगी हुई है, जिसके फैसले के बाद ही साकची के प्रधान पद पर अंतिम व स्थायी फैसला आयेगा. हाइकोर्ट में साकची के प्रधान निशान सिंह द्वारा जारी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर सीजीपीसी व जिला प्रशासन से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस बीच हाइकोर्ट में साकची गुरुद्वारा के प्रधान पद चुनाव में प्रत्याशी बने सुखविंदर सिंह राजू ने भी याचिका दायर कर उनके खिलाफ साकची चुनाव संचालन समिति द्वारा साजिश किये जाने संबंधी आरोप लगाकर मामले की सुनवाई को और रोचक बना दिया है. सीजीपीसी व जिला प्रशासन के जवाब को सुनने के पहले सुखविंदर सिंह राजू की याचिका पर भी हाइकोर्ट गौर अवश्य करेगा.

साकची गुरुद्वारा प्रधान पद के चुनाव को लेकर साकची व सीजीपीसी ने दो अलग-अलग चुनाव संचालन समितियों का गठन किया था. साकची की चुनाव संचालन समिति से निशान सिंह, हरविंदर सिंह मंटू और सुखविंदर सिंह राजू व सीजीपीसी की समिति से हरविंदर सिंह, परमजीत सिंह काले, जसबीर सिंह गांधी ने पर्चा लिया. साकची चुनाव संचालन समिति ने अपनी प्रक्रिया पूरी करते हुए निशान सिंह को प्रधान घोषित कर दिया, जबकि सीजीपीसी समिति ने वैलेट पेपर से मतदान करवाया, जिसमें हरविंदर सिंह मंटू सर्वाधिक मत लाकर विजयी हुए. इस बीच एसडीओ के आदेश के खिलाफ निशान सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जिस पर हाइकोर्ट ने विवादित आदेश को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया था.

हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में सुखविंदर सिंह राजू ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी प्रक्रिया की जानकारी दिए हुए साकची चुनाव संचालन समिति ने एकतरफा फैसला सुनाते हुए निशान सिंह को प्रधान घोषित कर दिया. उन्होंने इस मामले की शिकायत 11 जून को सीजीपीसी के प्रधान के समक्ष भी लिखित रूप से की है, उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उन्हें झारखंड हाइकोर्ट का रुख करना पड़ा है. हाइकोर्ट में निशान सिंह द्वारा दायर शिकायत पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.

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