Jamshedpur News : सोनारी से बैरंग लौटी पुलिस और जमशेदपुर कोर्ट की टीम

Jamshedpur News : झारखंड हाइकोर्ट और एग्जीक्यूशन सूट के आदेश का पालन कराने पहुंची जमशेदपुर कोर्ट की टीम रविवार को सोनारी डी रोड (बड़ गांछ मिठाई दुकान के समीप) से बिना कार्रवाई किये लौट गयी.

आपत्ति के कारण अशोक शर्मा के कब्जे वाली जमीन पर नहीं हो सकी कार्रवाई

1981 से अशोक शर्मा केस लड़ रहे थे, हाइकोर्ट से अपील हो चुकी है खारिज

Jamshedpur News :

झारखंड हाइकोर्ट और एग्जीक्यूशन सूट के आदेश का पालन कराने पहुंची जमशेदपुर कोर्ट की टीम रविवार को सोनारी डी रोड (बड़ गांछ मिठाई दुकान के समीप) से बिना कार्रवाई किये लौट गयी. पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में जमीन का कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, लेकिन जमीन की चौहदी स्पष्ट नहीं होने तथा आपत्ति उठाये जाने के कारण टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी. सोनारी डी रोड स्थित उक्त जमीन फिलहाल अशोक शर्मा के कब्जे में है, जिनके खिलाफ जमशेदपुर सिविल कोर्ट, जिला कोर्ट और हाइकोर्ट में फैसले हो चुके हैं. वर्ष 1981 से यह मामला चल रहा था, जिसमें अशोक शर्मा की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी. कार्रवाई के दौरान अशोक शर्मा, उनके परिवार के सदस्य और उनके अधिवक्ता ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज करायी.

कोर्ट प्रशासन ने जमीन की सीमांकन (मापी) के लिए अमीन बुलाकर पुनः कार्रवाई करने की बात कही है. गौरतलब है कि इसी जमीन के समीप स्थित एक अन्य हिस्से पर पूर्व में हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार मुकेश मित्तल को कब्जा दिलाया जा चुका है. हालांकि रविवार को विरोध के चलते अशोक शर्मा के कब्जे वाले हिस्से में कोर्ट की कार्रवाई टल गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAJESH SINGH

RAJESH SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >