जमशेदपुर: राज्य में छात्र आंदोलन को देखते हुए जमशेदपुर में शांति और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने दो अहम फैसले लिए हैं. जमशेदपुर में 10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक बीएनएसएस की धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गयी है. वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने रविवार को आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है.
डीईओ ने स्पष्ट किया है कि 10:30 बजे के बाद भी स्कूलों में पठन-पाठन या अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी. प्रशासन ने सभी शहरवासियों, अभिभावकों और छात्रों से दिशा-निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है.
जमशेदपुर में लागू रहेंगी ये पाबंदियां: शहर के किसी भी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना या जनसभा के आयोजन पर रोक रहेगी. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों और मुख्य चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा.
नागरिकों और अभिभावकों के लिए निर्देश: जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. डिजिटल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) पर भड़काऊ, फर्जी या आपत्तिजनक मैसेज शेयर करने वालों पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी.
