Jamshedpur News :
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) कोल्हान क्षेत्रीय कार्यालय ने उन कर्मचारियों की पेंशन राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनकी रकम उनके पीएफ खातों में जमा तो है, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका है. विभाग ने इस दिशा में पहल करते हुए ऐसे 4500 से अधिक पेंशनधारकों की पहचान की है. इनमें वे लोग शामिल हैं, जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, उनका ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन बंद हो गया है, लेकिन पेंशन या पीएफ की राशि अब भी उनके खातों में पड़ी है. कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं और 58 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं- वे भी पेंशन के पात्र हैं, लेकिन उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है. इपीएफओ ने सभी संबंधित नियोक्ताओं (कंपनियों) को इन कर्मचारियों की सूची भेज दी है और निर्देश दिया है कि वे संबंधित कर्मचारियों या उनके परिजनों से संपर्क कर क्लेम फॉर्म भरवाएं. विभाग का कहना है कि क्लेम फॉर्म के सत्यापन के बाद पात्र लोगों को उनकी जमा राशि व मासिक पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी.मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा लाभ
इपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से जमा पेंशन राशि उनके आश्रितों- पति, पत्नी या दो बच्चों- को दी जायेगी. पेंशन की राशि लगभग ₹4500 तक हो सकती है.इस संबंध में जानकारी देते हुए कोल्हान क्षेत्र के इपीएफओ आयुक्त उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, कि हमने नियोक्ताओं के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों की पहचान की है, जिनका पैसा जमा है लेकिन वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. हमारा प्रयास है कि एक भी पात्र व्यक्ति बिना पेंशन के न रहे.
कर्मचारियों से की गयी ये अपील
इपीएफओ ने सभी पात्र कर्मचारियों व उनके परिजनों से अपील की है कि वे अपने पुराने नियोक्ताओं से संपर्क करें और क्लेम प्रक्रिया पूरी करें, ताकि जल्द से जल्द पेंशन राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
