सवा करोड़ धोखाधड़ी के मामले में घाघीडीह जेल में बंद आदित्यपुर के कारोबारी सह बिल्डर अजय अग्रवाल को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत प्रदान की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज सिन्हा व उर्वशी सिन्हा ने कोर्ट में पैरवी की. अजय अग्रवाल गत 18 मार्च से घाघीडीह जेल में बंद हैं. मालूम हो कि 26 नवंबर 2025 को साकची थाना में अजय अग्रवाल के खिलाफ फ्लैट देने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने गत 17 मार्च को अजय अग्रवाल को रांची के एक होटल से गिरफ्तार कर 18 मार्च को जेल भेजा था.