जमशेदपुर : शास्त्रीनगर उपद्रव मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत कई लोगों को मिली जमानत

जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया है. हाईकोर्ट से जमानत संबंधी आदेश मिलने के बाद बाकी की प्रक्रिया जमशेदपुर कोर्ट में पूरी की जायेगी. अभय सिंह को जमानत मिलने की खबर मिलते ही पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाया.

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2023 12:16 PM

जमशेदपुर, संजीव भारद्वाज : जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट से मंजूर कर ली गयी है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह की रिहाई संभव नहीं हो पायेगी. जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया है. हाईकोर्ट से जमानत संबंधी आदेश मिलने के बाद बाकी की प्रक्रिया जमशेदपुर कोर्ट में पूरी की जायेगी. अभय सिंह को जमानत मिलने की खबर मिलते ही पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाया.

बता दें कि इसके पहले चार बार याचिका पर इसलिए सुनवाई नहीं हो पायी थी कि उसकी लिस्टिंग काफी पीछे थी. भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों की भी जमानत मंजूर कर ली गयी है, जो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे. बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल (मंगलवार) को जेल भेज दिया था. अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार ढंग से विरोध जताया था.

जेल में यह लोग आये थे मिलने

अभय सिंह से मिलने के लिए केंद्रीय कारा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सरयू राय, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, मेनका सरदार, कुणाल षाड़ंगी, अनंत राम टुडू, रविंद्र राय समेत जिला के काफी नेतागण उनसे मिलने के लिए घाघीडीह केंद्रीय कारा गये थे.

क्या था पूरा मामला

जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर दो में 10 अप्रैल की शाम दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हंगामे के बीच युवकों में से किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. इससे स्थिति बिगड़ गयी थी और देखते ही देखते पूरा शास्त्रीनगर जल उठा था. मामला शांत कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के साथ रैफ को भी उतारना पड़ा था. उसके बाद मामला शांत हुआ. इस उपद्रव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी थी. इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था. स्थिति नियंत्रित होने के बाद एसडीओ धालभूम के आदेश से इसे हटा लिया गया था.

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इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 119 नामजद व 1200 अज्ञात लोगों पर कदमा थाने में केस किया था. जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उनमें भाजपा नेता अभय सिंह और हिंदूवादी नेता शामिल थे. इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इन लोगों की गिरफ्तारी पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई को पक्षपात पूर्ण बताया था.

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