इंजीनियर सहित आठ को चार-चार साल की सजा

रांची : सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने दो इंजीनियर (अमरेंद्र कुमार सिंह व सुधीर कुमार) सहित आठ लोगों को अलकतरा घोटाला के एक मामले में चार-चार साल की सजा सुनाई. दोनों इंजीनियर को 20-20 और ज्योति कंस्ट्रक्शन, हजारीबाग के छह पार्टनर को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ […]

रांची : सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने दो इंजीनियर (अमरेंद्र कुमार सिंह व सुधीर कुमार) सहित आठ लोगों को अलकतरा घोटाला के एक मामले में चार-चार साल की सजा सुनाई. दोनों इंजीनियर को 20-20 और ज्योति कंस्ट्रक्शन, हजारीबाग के छह पार्टनर को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है़ जुर्माने की राशि नहीं देेने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ गौरतलब है कि बुधवार को आठों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था़ इस मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़
क्या है मामला : यह जाली चालान के आधार पर 4,55,201 रुपये की निकासी का मामला है, जो हजारीबाग ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़ा है़ मामले में सीबीआइ ने आरसी-4 ए/ 10 आर के तहत 16 फरवरी 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी़
इसमें 17़ 09 मिट्रिक टन अलकतरा का जाली चालान पेश कर रुपये निकालने का आरोप है़ मामले में असिस्टेंट इंजीनियर अमरेंद्र कुमार सिंह, जूनियर इंजीनियर सुधीर कुमार सहित ज्याेति कंस्ट्रक्शन , नबावगंज हजारीबाग के छह पार्टनर (अजय किशोर मेहता, महेंद्र प्रसाद मेहता, रूदन प्रसाद मेहता, अनिल कुमार मेहता, तुलसी व अशोक प्रसाद) अभियुक्त है़ं इचाक ब्लॉक के किरयातपुर से मेरखुर तक रोड निर्माण में घोटाला किया गया़ इस मामले में 30 दिसंबर 2010 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गयी थी़ सीबीआइ की ओर से 14 तथा बचाव पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किये गये़

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >