योगेंद्र साव को एक मामले में जमानत मिली हजारीबाग. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को शनिवार को एक मामले में जमानत मिली. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने पूर्व मंत्री को दस हजार के दो मुचलके पर एक मामले में जमानत दी. लेकिन टंडवा के आम्रपाली परियोजना में रंगदारी संबंधी मामले में जमानत मिलना बाकी है़ जिसके कारण वे जेल से रिहा नहीं हुए़ मालूम हो कि 14 अगस्त को बड़कागांव में एनटीपीसी द्वारा जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजा राशि को लेकर भू-रैयतों की किसान सभा बुलायी गयी थी. किसान सभा में भू-रैयत बन रहे आरएनआर कॉलोनी का विरोध करने के लिए पहुंच रहे थे. प्रशासन द्वारा भू-रैयतों को रोके जाने के बाद भू-रैयत भड़क गये. पुलिस और भू-रैयतों के बीच झड़प हुई. जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गये थे. सदर एसडीओ अनुज प्रसाद के बयान पर बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक निर्मला देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. विधायक निर्मला देवी की पहले ही रिहाई हो चुकी है. जबकि इस मामले में बंद योगेंद्र साव को अभी एक अन्य मामले में जमानत मिलना बाकी है़
योगेंद्र साव को एक मामले में जमानत मिली
योगेंद्र साव को एक मामले में जमानत मिली हजारीबाग. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को शनिवार को एक मामले में जमानत मिली. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने पूर्व मंत्री को दस हजार के दो मुचलके पर एक मामले में जमानत दी. लेकिन टंडवा के आम्रपाली परियोजना में रंगदारी संबंधी मामले में जमानत मिलना बाकी […]
