लीड ़ विधायक नर्मिला देवी को जमानत मिली

लीड ़ विधायक निर्मला देवी को जमानत मिली मामले के अन्य 12 आरोपी भी जमानत पर छूटेहजारीबाग. जेल में 40 दिनों से बंद बड़कागांव विधायक निर्मला देवी को जमानत दे दी गयी. मंगलवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने विधायक निर्मला देवी समेत 12 अन्य आरोपियों को भी आठ-आठ […]

लीड ़ विधायक निर्मला देवी को जमानत मिली मामले के अन्य 12 आरोपी भी जमानत पर छूटेहजारीबाग. जेल में 40 दिनों से बंद बड़कागांव विधायक निर्मला देवी को जमानत दे दी गयी. मंगलवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय ने विधायक निर्मला देवी समेत 12 अन्य आरोपियों को भी आठ-आठ हजार के दो मुचलके पर रिहा करने का आदेश पारित किया. बेल याचिका पर तीन अक्तूबर को सुनवाई हुई थी. जिला जज ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था. 14 अगस्त को बड़कागांव में एनटीपीसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के विरुद्ध किसान सभा हुई थी. इसका नेतृत्व विधायक निर्मला देवी, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कर रहे थे. किसान सभा में भीड़ अनियंत्रित हो गयी थी. इसी क्रम में पुलिस को लाठीचार्ज व गोली चलानी पड़ी. जिसमें कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस मामले में कांड संख्या 167/15 दर्ज किया गया था. जिसमें विधायक निर्मला देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया. ®25 अगस्त को गिरफ्तार हुई विधायक निर्मला देवी- मामले में आरोपी बनने के बाद विधायक निर्मला देवी को हजारीबाग पुलिस ने 25 अगस्त को रांची से गिरफ्तार किया था. विधायक निर्मला देवी विधानसभा सत्र में शामिल होने रांची पहुंच गयी थी. तब से लेकर छह अक्तूबर तक विधायक निर्मला देवी जेल में बंद थी. इनके साथ अन्य आरोपियों में मंटू सोनी, श्रीचंद्र राम, केदार महतो, सनी देवल कुमार,विशेश्वनाथ चौबे, मो सेराज, लीलाधन साव, उपेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, संतोष राम, संजय राम के साथ कुल 12 लोगों को जमानत मिली. विधायक निर्मला देवी की ओर से अधिवक्ता मिथलेश कुमार मन्ने और मंटू सोनी की ओर से कुणाल भारद्वाज ने पक्ष रखा. ़

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