हजारीबाग : सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने दुष्कर्म के अभियुक्त चौपारण निवासी दशरथ यादव को सात वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. रकम नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. घटना चार जुलाई 2011 की है.
पीड़िता के बयान पर चौपारण थाना में मामला दर्ज किया गया था. चार जुलाई 2011 को पीड़िता अभियुक्त दशरथ यादव की दुकान पर सामान लेने गयी थी. दुकान में कोई ग्राहक नहीं था. अकेले देख दशरथ यादव ने दुकान के अंदर बुला उसके साथ दुष्कर्म किया था. .मामले में कोर्ट में छह लोगों की गवाही दी गयी.
