छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष की सजा, जुर्माना

हजारीबाग : दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी खुर्शीद आलम को 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा मुकर्रर की गयी है. यह फैसला मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने सुनाया. मामला 28 दिसंबर 2015 को चिश्तिया मुहल्ला का है. नाबालिग सुबह 7.30 बजे […]

हजारीबाग : दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी खुर्शीद आलम को 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा मुकर्रर की गयी है. यह फैसला मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने सुनाया. मामला 28 दिसंबर 2015 को चिश्तिया मुहल्ला का है. नाबालिग सुबह 7.30 बजे पानी लेने आरोपी के घर गयी थी. उसी समय उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. मामले में नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी.अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया है.

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