हजारीबाग लोकसभा सीट पर 16 उम्मीदवार मैदान में

हजारीबाग : हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में 16 उम्मीदवार होंगे. इनमें भाजपा उम्मीदवार जयंत सिन्हा, कांग्रेस के गोपाल साहू, भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, बसपा के विनोद कुमार, भारत प्रभात पार्टी के कृष्ण कुमार सिंह, भारतीय आजाद सेना के जगत कुमार सोनी, भारतीय जनक्रांति दल के भवेश कुमार मिश्रा, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 23, 2019 12:53 AM

हजारीबाग : हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में 16 उम्मीदवार होंगे. इनमें भाजपा उम्मीदवार जयंत सिन्हा, कांग्रेस के गोपाल साहू, भाकपा के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, बसपा के विनोद कुमार, भारत प्रभात पार्टी के कृष्ण कुमार सिंह, भारतीय आजाद सेना के जगत कुमार सोनी, भारतीय जनक्रांति दल के भवेश कुमार मिश्रा, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मिसबाहुल इस्लाम, जनता कांग्रेस के मो मुबारक, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के रामेश्वर राम कुशवाहा, सोशल यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के राजेश रंजन, जयप्रकाश जनता दल की रजनी देवी व निर्दलीय उम्मीदवारों में मोइनउद्दीन अहमद, टेकोचंद महतो, गौतम कुमार व राम अवतार महतो शामिल हैं. यह जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी डीसी रविशंकर शुक्ला, एसडीओ मेघा भारद्वाज ने सोमवार को प्रेसवार्ता में दी.

चुनावी प्रचार-प्रसार सुबह छह से रात 10 बजे तक: डीसी ने प्रचार की समय सीमा निर्धारित की है. इसके अनुसार प्रचार-प्रसार सुबह छह बजे से रात को 10 बजे तक किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि रात्रि के 10 बजे से सुबह छह बजे तक फोन, एप व मोबाइल के माध्यम से चुनाव करने की अपील की जायेगी, तो उसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. डीसी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के विहाप में दूसरे व्यक्ति प्रचार करते है, तो उसके पास समर्थन पत्र जरूरी है. किसी भी सरकारी नौकरी पेशा में कार्यरत व्यक्ति किसी पार्टी अथवा उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर सकते है. ऐसा करनेवालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी.

डीसी ने कहा कि पहचान पत्र की प्रक्रिया पूरी की गयी है. किसी प्रकार की जानकारी के लिए वोटर 950 नंबर पर फोन कर जानकारी ले सकते है. निर्धारित 12 में से कोई एक पहचान पत्र का सहारा लेकर वोट डाल सकते है. हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 16 लाख, 90 हजार से अधिक है. इधर, एसडीओ मेघा भारद्वाज ने कहा कि निजी संस्थानों पर अनुमति लेने के बाद भी तीन से अधिक झंडा लेने पर मनाही है. किसी प्रकार की सूचना पर कार्रवाई होगी.

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