हजारीबाग : नाबालिग छात्रा का अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद ठाकुर उर्फ विनोद शर्मा बसरिया निवासी को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की गयी है. सिविल कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने निर्णय सुनाते हुए धारा 376 में 10 वर्ष सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त और 366 ए में 10 वर्ष व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. निर्णय के मुताबिक जुर्माना की राशि पीड़िता नाबालिग को दी जायेगी. यह घटना विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में 19 दिसंबर 2009 को घटी थी. पीड़िता की मां झिमली देवी के बयान पर विष्णुगढ़ थाना में मामला 167-09 के तहत दर्ज किया गया था.
