वृद्ध और दिव्यांग घर बैठे कर सकेंगे मतदान, जानें क्‍या करना होगा

।। दुर्जय पासवान ।। गुमला : गुमला जिले के वृद्ध व दिव्यांग मतदाता इसबार के विधानसभा चुनाव में घर बैठे वोट कर सकेंगे. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 6, 2019 7:50 PM

।। दुर्जय पासवान ।।

गुमला : गुमला जिले के वृद्ध व दिव्यांग मतदाता इसबार के विधानसभा चुनाव में घर बैठे वोट कर सकेंगे. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की है.

इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर आयोग ने दिया है. ज्ञात हो कि गुमला जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले कुल 8884 वरिष्ठ मतदाता हैं.

जिसमें सिसई विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 3134 वरिष्ठ मतदाता, 68 गुमला विधानसभा क्षेत्र में 2789 तथा 69 बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2961 वरिष्ठ मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है.इसी प्रकार पूरे जिले भर में कुल 9359 दिव्यांग मतदाता हैं. जिसमें सिसई विधानसभा क्षेत्र में 2337 दिव्यांग मतदाता, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 3730 दिव्यांग मतदाता एवं बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 3292 दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है.

* 5 दिनों के अंदर फॉर्म 12-डी भरकर देना होगा

डीसी शशि रंजन ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास फॉर्म 12-डी भरकर आवेदन देना होगा. वहीं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी फार्म 12-डी के आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं का अलग-अलग सूची तैयार करेंगे.जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि निर्वाची पदाधिकारी इस सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व मतदाता सूची से सभी संबंधितों के विवरण से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे.

इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे, जैसा कि निर्वाचन कार्य पर लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र होता है.उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मतदान पदाधिकारियों का दल गठित किया जा रहा है. जो आगामी 27 नवंबर के पूर्व सूची में उल्लेखित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवायेंगे.मतपत्र को भरवाने से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे.

इससे पूर्व संबंधित क्षेत्र के बीएलओ इन टीमों के भ्रमण की सूचना संबंधित मतदाताओं को देंगे.अगर पहले विजिट में मतदाता अपने स्थान पर नहीं पाये जाते हैं तो उनकी सुविधा के लिए दोबारा मतदान दल उनके पास पहुंचेंगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान हर हालत में मतदान की गोपनीयता सुरक्षित रखी जायेगी. डाक मतपत्र से मतदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकेंगे.

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