व्यवहार न्यायालय में पारा लीगल वॉलेंटियरों का प्रशिक्षण शुरू

प्राधिकरण द्वारा बताये गये मार्ग पर चलकर विधिक सहायता मुहैया कराना ही उद्देश्य

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से व्यवहार न्यायालय स्थित लाइब्रेरी सभागार में नवचयनित पारा लीगल वॉलेंटियरों का पांच दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गयी. इसका उद्धाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य, जिला जज प्रथम पवन कुमार, जिला जज द्वितीय निरुपम कुमार, जिला जज चतुर्थ रीचा श्रीवास्तव, जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, सीजेएम अर्जुन साव, रजिस्ट्रार सतीश कुमार मुंडा, डालसा सचिव डॉ. प्रदीप कुमार आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने कहा कि पारा पारा लीगल वॉलेंटियर न्यायपालिका की रीढ़ है. पारा लीगल वॉलेंटियर न्यायिक व्यवस्था व पब्लिक के बीच एक कड़ी का काम करता है. ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने व न्याय सुलभ कराने की दिशा में कार्य करते हैं. विभिन्न संस्थानों व ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम करते हुए प्राधिकरण द्वारा बताये गये मार्ग पर चलकर विधिक सहायता मुहैया कराना है. प्रशिक्षण के दौरान पीएलवी के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पीएलवी को सेवा भावना के साथ क्षेत्र में कार्य करने पर जोर दिया. कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राधिकरण के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले के 51 पंचायतों में पारा लीगल वॉलेंटियरों को तैनात करने के लिए 86 पारा लीगल वॉलेंटियरों का चयन किया गया है. इनके अधिकार व कार्यों को विस्तृत रूप से जानकारी देने को लेकर विशेष र��प से पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. एलएडीसी एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में पीएलवी ने भी जानकारी दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >