नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर से किया गया था गिरफ्तार

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने जेल में बंद आरोपी उस्मान अंसारी को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अलग से एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. वहीं आरोपी को भादवि 366 में भी दोषी पाकर सजा एवं जुर्माना दोनों सुनाया है. लेकिन कोर्ट ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी उस्मान अंसारी बोआरीजोर थाना क्षेत्र के रामकोल का निवासी है. आरोपी के विरुद्ध ललमटिया थाना में नामजद प्राथमिकी सं 36/24 दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ललमटिया थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की, जो अपनी बहन के घर डकैता में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 23 मार्च 24 को घर से लापता हो गयी. परिवार वालों ने अपने स्तर से खोजबीन की, लेकिन नहीं मिली. बाद में पता चला कि आरोपी उस्मान अंसारी नाबालिग लड़की को लेकर महाराष्ट्र ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार किया और घटना सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मामला नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म को लेकर था, इसलिए पॉक्सो कोर्ट में विचारण हुआ. कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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