महागामा प्रखंड के लौगाय में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित

महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने व अधिकारों की रक्षा करती घरेलू हिंसा अधिनियम

By SANJEET KUMAR | April 6, 2025 11:56 PM

डालसा के निर्देश पर अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रभारी) कुमार पवन एवं सचिव डॉ. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में रविवार को महागामा प्रखंड अंतर्गत लौगांय व सरभंगा पंचायत के विभिन्न गांवों में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया. इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने फिरोजपुर, लौगांय, छोटी सरभंगा गांव में अभियान चलाया. इस दौरान अधिकार मित्र जयकृष्ण यादव व स्टेंनशीला हेंब्रम ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकार एवं घरेलू हिंसा से संबंधी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का संरक्षण करने, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करती है. इस अधिनियम में केवल पत्नी नहीं, बल्कि मां, बहन, विधवा अथवा परिवार के किसी भी सदस्य को प्रताड़ित करना घरेलू हिंसा अपराध माना गया है. शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना, मारपीट करना, शरीर के अंग को चोट पहुंचाना, गाली-गलौज करना, मान-सम्मान अपमानित करना, लड़का न पैदा होने पर ताने मारना, दहेज संबंधी मांग करना, परिजनों को धमकाना, बीमार होने पर इलाज न करना, उनके अधिकारों से वंचित रखना घरेलू हिंसा अपराध माना गया है. बताया कि इसके लिए कठोर कानून बनाये गये हैं. समाज को हर हाल में घरेलू हिंसा नहीं करना चाहिए.

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