बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता आवश्यक : प्रखंड समन्वयक

बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार से दी जानकारी

बोआरीजोर प्रखंड के सभागार भवन में बाल संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन मुखिया मनोज मरांडी, जीपीएस किशोर झा एवं प्रखंड समन्वयक स्टेनिश लाउस मुर्मू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान प्रखंड समन्वयक ने कहा कि बाल संरक्षण को लेकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 पॉक्सो अधिनियम 2012 को जानना अति आवश्यक है. इस अधिनियम में बाल संरक्षण को लेकर कई तरह के सुझाव दिये गये. बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके. बाल संरक्षण को लेकर गांव में जागरूकता आवश्यक है. मुखिया मनोज मरांडी ने कहा कि स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र में भी बाल संरक्षण को लेकर बच्चों एवं अभिभावकों को बताना चाहिए. बाल शोषण, यौन शोषण, बाल विवाह, मानव तस्करी को रोकने के लिए सभी जनप्रतिनिधि प्रशासन एवं ग्रामीण को एक मंच पर आकर कार्य करना होगा, तभी इस अपराध को रोका जा सकता है. मंच का संचालन जयसिंता किस्कू ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SANJEET KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >