हनवारा बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर महागामा अंचल प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाया गया है. बाजार में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से अंचल प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है. नोटिस कई लोगो को जारी किया गया है. उक्त नोटिस में अतिक्रमणकारियों को बताया गया है कि मौजा हनवारा थाना नंबर 456 के गैरमजरूआ खाता संख्या 148 दाग नंबर 990 किस्म बाजार के अंदर अंश रकवा 0.026 एकड़ लिंटन तक के रूप में अतिक्रमण कर लिया गया है. उक्त भूमि झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 की धारा 2 के अंतर्गत लोक भूमि की श्रेणी में है. इसके तहत न्यायालय में उपस्थित हेतु 10 मार्च 2025 को नोटिस निर्गत किया गया था. लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. इसलिए झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1) ई के तहत 30 अप्रैल 2025 तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. अंचल प्रशासन के जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय पर उक्त जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 188 के तहत जुर्माना देय होगा. अगर सरकारी स्तर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो अतिक्रमण हटाने में हुए व्यय की राशि अतिक्रमणकारियों से वसूली जाएगी.
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