नाबालिग से छेड़छाड़ के दो आरोपितों को चार साल की सजा

लगाया 10 हजार का जुर्माना

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम पवन कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में दोनों नामजद आरोपितों को दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने भादवि 354 (बी) में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपितों को तीन महीने की साधारण सजा अलग से काटने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. दोनों आरोपित पिंटू यादव व मिथुन यादव मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पथवारा गांव के रहनेवाले हैं. थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की ही रहनेवाली नाबालिग पिता के साथ दुर्गा पूजा मेला में आइसक्रीम बेचने 25 अक्टूबर 23 को गयी थी. पिता की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अकेले घर आ रही थी. घर लौटने के क्रम में जब मारखन पोखर के पास पहुंचीं, तो दोनों आरोपियों ने आइसक्रीम की मांग की. आइसक्रीम खत्म हो गया था, इसलिए पीड़िता ने मना किया. इसके बाद दोनों ने छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की और रुपये छीन लिये. पीड़िता को दोनों ने धमकी भी दिया कि किसी को बतायी तो अंजाम भुगतोगी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा हुई गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SANJEET KUMAR

SANJEET KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >