चिलौना बम कांड के आरोपित की जमानत खारिज

प्रधान जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला लोवर कोर्ट के बाद सत्र न्यायालय में दिया था आवेदन अनुसंधान के क्रम में आया था जजमेंट यादव का नाम गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद चिलौना बम कांड के आरोपित जजमेंट यादव की नियमित जमानत अरजी खारिज कर […]

प्रधान जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला

लोवर कोर्ट के बाद सत्र न्यायालय में दिया था आवेदन
अनुसंधान के क्रम में आया था जजमेंट यादव का नाम
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद चिलौना बम कांड के आरोपित जजमेंट यादव की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी . अप्राथमिकी अभियुक्त जजमेेंट यादव का नाम अनुसंधान के क्रम मेेें आया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 30 मई को सुबह साढ़े सात बजे चिलौना पुलिया के पास बम विस्फोट हुआ था. इसमें आंगनबाड़ी केंद्र चिलौना जा रहे तीन बच्चे की मौत हो गयी थी.
बम विस्फोट की चपेट में आये अयुष कुमार यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी, जबकि दो बच्ची पूजा कुमारी व अंजू कुमारी ने इलाज के क्रम मेें कुछ दिन बाद भागलपुर मेें दम तोड़ दिया था. सदर अस्पताल गोड्डा में आयुष के पिता विभिषण कुमार यादव के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. काफी छानबीन के पश्चात पुलिस ने चिलौना के ही जजमेंट यादव को इस मामले में आरोपित बनाया है. जेल में बंद जजमेंट यादव की जमानत अरजी जब निम्न न्यायालय से खारिज हो गयी तो उसने सत्र न्यायालय में जमानत पाने के लिए आवेदन दाखिल किया था. इसे न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया .

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