हत्या के मामले के आरोपितों की अग्रिम जमानत अरजी खारिज

गोड्डा कोर्ट : बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी पिंटू रविदास व विनोद रविदास की अग्रिम जमानत अरजी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दी है. दोनों पर महेशपुर निवासी अजय दास की हत्या कर शव को खट्टी नदी में फेंक देने का आरोप है. इस मामले में आठ […]

गोड्डा कोर्ट : बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी पिंटू रविदास व विनोद रविदास की अग्रिम जमानत अरजी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दी है. दोनों पर महेशपुर निवासी अजय दास की हत्या कर शव को खट्टी नदी में फेंक देने का आरोप है. इस मामले में आठ जुलाई को अजय दास के पिता ने पिंटू रविदास, विनोद रविदास व जगदेश रविदास के विरुद्ध बसंतराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

इसमें बताया गया है कि घटना के दिन अजय ट्यूशन पढ़कर शाम में आया. नाश्ता कर घुमने निकला, लेकिन वापस घर नहीं आया. दूसरे दिन सुबह अजय का शव खट्टी नदी में मिला. मामले में नाम आने से आरोपितों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में दाखिल किया था. जिसे सुनवायी के पश्चचात खारिज कर दी गयी.

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