ओके::जानलेवा हमला करने के आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने जानलेवा हमला करने के आरोपित प्रेम प्रकाश मुर्मू, राकेश मुर्मू एवं सुफल मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी. ठाकुरगंगटी थाना अंतर्गत सियारडीह के तीनों आरोपितों पर मो फैसल ने जानबूझ कर मारपीट कर जख्मी करने एवं रुपये छीनने की प्राथमिकी […]

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने जानलेवा हमला करने के आरोपित प्रेम प्रकाश मुर्मू, राकेश मुर्मू एवं सुफल मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी. ठाकुरगंगटी थाना अंतर्गत सियारडीह के तीनों आरोपितों पर मो फैसल ने जानबूझ कर मारपीट कर जख्मी करने एवं रुपये छीनने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी ठाकु रगंगटी थाना कांड संख्या 95/14 के अनुसार बिजली के ट्रांसफॉर्मर की चोरी का आरोप लगा कर सभी आरोपितों ने पोल में बांध कर सूचक मो फैसल व सद्दाम हुसैन के साथ रड से मारपीट की थी. जिसमें दोनों जख्मी हो गये थे. दोनों से रुपये की छिनतई भी की गयी थी. तीन जून 2014 की घटना को लेकर आरोपितों द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 7/15 दाखिल किया गया था. जिसे खारिज कर दिया गया. —————————बच्चों को केरल ले जाने के मामले में नहीं मिली जमानत गोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पंकज कुमार ने बच्चों को केरल ले जाकर शिक्षा देने के मामले में मो खुर्शीद आलम के अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. महगामा थाना कांड संख्या 50/14 मो खुर्शीद आलम पर दर्ज है. पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार तिर्की क्राइम इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट रांची द्वारा दर्ज करायी प्राथमिकी में कई आरोपितों के साथ लौगांय के मो खुर्शीद आलम का भी नाम शामिल है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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