गोड्डा कोर्ट. शहर के रौतारा एलआइसी गली से शादी के नियत से भगायी गयीनाबालिग अपहृता को नगर थाना द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में धारा 164 के तहत एके वैश्य जेएम प्रथम श्रेणी द्वारा बयान दर्ज किया गया.
अपने बयान में नाबालिग ने बताया कि घटना 22 फरवरी 2013 को वह अपने मौसी के घर दुधानी दुमका गयी थी, जहां वह एक साल तक रही. माता-पिता के पास वह वापस मई 2014 में रौतारा अपने घर आयी. माता-पिता के मरजी से ही पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत अकाशी गांव में उसकी शादी 22 नवंबर 2014 को हुई है व वह किसी भी मिथुन मंडल नामक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं रखती है.
मालूम हो कि नाबालिग लड़की के पिता दिलीप भंडारी के द्वारा दो मार्च 2013 को अपनी पुत्री की शादी की नियत से बहला-फु सला कर अपहरण करने का मामला दर्ज कराया गया था. नगर थाना कांड संख्या 87/13 में अप्राथमिकी अभियुक्त मिथुन कुमार जो शोभापुर लैलख भागलपुर का रहने वाला है, गत वर्ष से ही जेल में बंद है.
