अपहरण मामले में जेल में बंद रवि कुमार झा की जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार सिंह ने अपहरण मामले में जेल में बंद रवि कुमार झा द्वारा दायर जमानत आवेदन को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. रवि कुमार झा ने अपने सहयोगी विनय पोद्दार व सोनू पोद्दार के साथ ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर लिया था. बिहार प्रांत के अररिया जिला अंतर्गत […]

गोड्डा कोर्ट. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार सिंह ने अपहरण मामले में जेल में बंद रवि कुमार झा द्वारा दायर जमानत आवेदन को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया. रवि कुमार झा ने अपने सहयोगी विनय पोद्दार व सोनू पोद्दार के साथ ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर लिया था. बिहार प्रांत के अररिया जिला अंतर्गत बरबन्ना निवासी ट्रक का मालिक अर्जुन कुमार मल्लिक के लिखित बयान पर तीनों पर पथरगामा थाना में 20 नवंबर 2014 को नामजद प्राथमिकी संख्या 139/14 दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक के दोनों ट्रक ड्राइवर 19 नवंबर 2014 को पथरगामा लाइन होटल में खाना खाने रूके थे. इसी दौरान तीनों अपराधियों ने अपने को प्रशासन का आदमी बताते हुए 50 हजार रुपया मांग करते हुए ड्राइवर का अपहरण कर लिया. बताते चलें कि इसी न्यायालय द्वारा विनय पोद्दार की जमानत अर्जी 27 नवंबर 14 को व सोनू पोद्दार की जमानत अर्जी 08 जनवरी 2015 को ही खारिज की जा चुकी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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