धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

गोड्डा कोर्ट : बलबड्डा-मेहरमा थाना अंतर्गत मधुरा पंचायत में इंदिरा आवास की राशि हड़पने के मामले में मेहरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मधुरा गांव के मो सिराजउद्दीन पिता जमरूद्दीन ने गांव के ही सिराजउद्दीन पिता स्व. पद्दू पर मुकदमा दर्ज कराया है. थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 14/15 के अनुसार सिराजउद्दीन पिता […]

गोड्डा कोर्ट : बलबड्डा-मेहरमा थाना अंतर्गत मधुरा पंचायत में इंदिरा आवास की राशि हड़पने के मामले में मेहरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मधुरा गांव के मो सिराजउद्दीन पिता जमरूद्दीन ने गांव के ही सिराजउद्दीन पिता स्व. पद्दू पर मुकदमा दर्ज कराया है.
थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 14/15 के अनुसार सिराजउद्दीन पिता जमरूद्दीन गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाला व्यक्ति है. जिसका बीपीएल क्र मांक 7477 है. 29 दिसंबर 2013 को अभियोगी को पता चला कि उसके नाम से इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई है. लेकिन उसी के गांव के सिराजउद्दीन पिता स्व. पद्दू ने जालसाजी व धोखाधड़ी कर आवंटित 45 हजार की राशि इंदिरा आवास के नाम पर निकाल ली.
जबकि इसके पास छह बीघा जमीन व पूर्व से पक्का मकान बना हुआ है. बीडीओ से बात की गयी तो पता चला कि मुखिया के पहचान पर राशि का भुगतान किया गया है. मुखिया ने कहा कि मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया, तुम्हें जो करना है तुम करो. तब मो सिराजउद्दीन पिता जमरूद्दीन द्वारा न्यायालय में पीसीआर संख्या 49/14 दर्ज कराया गया. जिसे न्यायालय ने धारा 156(3) के तहत थाना को प्राथमिकी दर्ज करने एवं मामले की जांच करने के लिये भेज दिया.
थाना द्वारा भादवि 353,409, 419, 420, 465, 466,467, 468, 471 धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सिराजउद्दीन पिता स्व.पद्दू को आरोपित किया है. सअनि जयप्रकाश यादव को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है.

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