आर्म्स के साथ पकड़ाये आरोपित को जमानत नहीं

गोड्डा कोर्ट : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने पड़ोसी राज्य बिहार के कटिहार जिले के कदमपुर के रहने वाले मो सोनू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मो सोनू को तत्कालिन थाना प्रभारी ललमटिया मनोहर करमाली ने रामकोल पहाड़ी पर गिरफ्तार किया था. अरोपी के विरूद्ध ललमटिया थाना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 20, 2018 4:56 AM

गोड्डा कोर्ट : तृतीय जिला एवं सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने पड़ोसी राज्य बिहार के कटिहार जिले के कदमपुर के रहने वाले मो सोनू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मो सोनू को तत्कालिन थाना प्रभारी ललमटिया मनोहर करमाली ने रामकोल पहाड़ी पर गिरफ्तार किया था. अरोपी के विरूद्ध ललमटिया थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज है.

दर्ज प्राथमिकी संख्या 76/17 के अनुसार 16 अक्तूबर 2017 को थाना प्रभारी को सूचना मिली की रामकोल पहाड़ी के उत्तर पश्चिम कुछ लोग एकत्रित होकर डकैती एवं लूटपाट की योजना बना रहे हैं. छापेमारी दल गठित कर 11:15 बजे जब पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची तो पहाड़ी स्थित झाड़ी से सभी आरोपी भागने लगे. पुलिस ने आठ आरोपी को पकड़ा लिया. जिसमें मो सोनू भी शामिल था. तलाशी लेने पर सोनू के पास से एक देशी पिस्टल व गोली बरामद हुई थी. नीचली अदालत से 20 नवंबर 2017 को जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने डीजे कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था.

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