छह साल बाद आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा

गोड्डा : देशी पिस्टल व गोली रखने के आरोप में देर ही सही लेकिन न्यायालय ने दशरथ टुडू को दो साल की सजा सुना दी है. ललमटिया थाने में 26 जून 2011 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद से न्यायालय में मामला चल रहा था. अंतत: छह साल पांच माह व 17 दिन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 15, 2017 4:54 AM

गोड्डा : देशी पिस्टल व गोली रखने के आरोप में देर ही सही लेकिन न्यायालय ने दशरथ टुडू को दो साल की सजा सुना दी है. ललमटिया थाने में 26 जून 2011 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद से न्यायालय में मामला चल रहा था. अंतत: छह साल पांच माह व 17 दिन बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने सजा सुनाते हुए एक माह का औपबंधिक जमानत भी दिया है. क्योंकि आरोपित दशरथ टुडू ने फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील की थी.

26 जून 2011 को ललमटिया थाना के सहायक अवर निरीक्षक उमाकांत कुमार ने गश्ती के दौरान चितरकोठी गांव से गोली की आवाज सुनी थी. जब पुलिस वहां पहुंची तो दशरथ पुलिस को देख कर भागने लगा. पुलिस ने खदेड़ कर दशरथ को पकड़ा था. तलाशी के क्रम में दशरथ के कमर से देशी पिस्टल व गोली बरामद हुआ था. न्यायालय ने नौ गवाही हुई थी.

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