लोकसभा चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में एक व्यक्ति के पास से 50 हजार रु से अधिक की नगद राशि बरामद होने के बाद एफएसटी राशि जब्त कर ले रही है. रकम जब्ती के बाद व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है.
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
कई मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चागिरिडीह. लोकसभा चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में एक व्यक्ति के पास से 50 हजार रु से अधिक की नगद राशि बरामद होने के बाद एफएसटी राशि जब्त कर ले रही है. रकम जब्ती के बाद व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है. इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीसी एनपी लकड़ा से मुलाकात की. प्रतिनिधियों की अगुआई चैंबर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला कर रहे थे.
साथ में वैध दस्तावेज रखना जरूरी :
इस मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि नगद राशि के परिवहन के लिए कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन आवश्यक है. 50 हजार रु से अधिक की नगद राशि के परिवहन हेतु अपने पास उक्त राशि से संबंधित वैध दस्तावेज रखना जरूरी है. दस्तावेज से यह स्पष्ट करे कि राशि कहां से कहां तक के लिए ले जायी जा रही है. बैंक में जमा करने जाने की स्थिति में फार्म के लेटर हेड में सभी कुछ का जिक्र हो.अग्रिम सूचना बीडीओ व सीओ को हो : इसी तरह बैंक से नगदी की निकासी की स्थिति में जिस चेक से निकासी की गयी है, उसके मोबाइल में फोटो तथा बैंक द्वारा प्रेषित निकासी के मैसेज का होना आवश्यक है. जरूरी खरीदारी के लिए राशि ले जायी जाने की स्थिति में आवश्यक है कि वह अपने बीडीओ एवं सीओ को इसकी अग्रिम सूचना दें. यह सूचना व्हाट्सएप अथवा एसएमएस से दी जानी है. किसी व्यवसायी का कर्मचारी के जिला में अथवा जिला से बाहर बकाया वसूली के लिए जाने की स्थिति इसकी अग्रिम सूचना बीडीओ एवं सीओ को अग्रिम रूप से देना होगा. विवरण के साथ एक प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर और फॉर्म के स्टांप के साथ देना होगा. वांछित वैध कागजात के बाद भी राशि जब्ती होती है, तो वह अविलंब गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स से संपर्क कर सकते हैं.
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