आरटीइ एक्ट(शिक्षा का अधिकार) का अनुपालन कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है. शुक्रवार को खोरीमहुआ एसडीएम ने तिसरी, गावां व देवरी प्रखंड के सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और संचालकों के साथ बैठक की और कई दिशानिर्देश दिये.
तिसरी : तिसरी अग्रवाला प्लस टू उच्च विद्यालय में शुक्रवार को डीएसइ कमला सिंह की मौजूदगी में गावां, तिसरी और देवरी प्रखंड स्थित सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. अध्यक्षता खोरीमहुआ एसडीएम रविशंकर विद्यार्थी ने की. बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ मो. क्यूम अंसारी भी उपस्थित थे. एसडीएम श्री विद्यार्थी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार एक्ट का पालन नहीं करने वाले विद्यालय बंद होंगे. सरकारी विद्यालय हो या फिर गैर सरकारी विद्यालय सभी को शिक्षा के अधिकार एक्ट का पालन करना ही होगा. उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में जो भी कमियां हो उसे छह दिनों के अंदर पूरा कर लें. अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. स्कूलों में बच्चों को टॉर्चर नहीं करें. बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना केवल अभिभावक का ही काम नहीं है, विद्यालय प्रबंधन भी इसे अपनी जिम्मेवारी समझें. उन्होंने स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही.
कमेटी का गठन जरूरी : डीएसइ श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की शर्तों में निजी विद्यालय खोलने से पूर्व ग्रामीणों की बैठक कर कमेटी का गठन करना होगा. इसमें विद्यालय की मान्यता भी जरूरी है. विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक ही बहाल होंगे. विद्यालय की भूमि का भी रजिस्ट्री होना आवश्यक है, जो संस्था के नाम से होगा. विद्यालय में चलने वाले वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए. साथ ही क्षमता से ज्यादा वाहन में बच्चों को भी नहीं बैठायें. बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए.
गड़बड़ी पकड़े जाने पर स्कूल को बंद कर दिया जायेगा.
बैठक में इन स्कूलों ने लिया हिस्सा : बैठक में तिसरी प्रखंड स्थित अनूप आवासीय विद्यालय, आर्या पब्लिक स्कूल, गोल्डेन फ्यूचर पब्लिक स्कूल, संत मेरिज स्कूल, उज्ज्वल पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर पिहरा, जेपी मेमोरियल स्कूल माल्डा, न्यू संत सरस्वती स्कूल माल्डा, शिशु विद्या मंदिर माल्डा समेत देवरी प्रखंड के भी कई निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और संचालक उपस्थित थे.
